कलयुगी औलाद: सगी मां से बेटे ने किया रेप, कोर्ट ने दी यह सजा
प्रतीकात्मक फोटो
कलयुगी औलाद: सगी मां से बेटे ने किया रेप, कोर्ट ने दी यह सजा, CRIME NEWS
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक कोर्ट ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक बेहद जघन्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बेटे – किशनलाल को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इस कृत्य को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (विरल से विरलतम) की श्रेणी में रखते हुए दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
घटना का विवरण
यह सनसनीखेज मामला 10 अक्टूबर 2021 का है जो भमौरा थाना क्षेत्र के मझारा गांव में घटित हुआ था. दोषी किशनलाल रात करीब 11 बजे घर पहुंचा. उसने यह कह कर मां से दरवाजा खोलने को कहा कि उसको भूख लगी है. दरवाजा खुलते ही उसने मां का गला दबा दिया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और जबरन मारपीट कर उनके साथ दुष्कर्म किया.
साहस और कानूनी लड़ाई
हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने छिपकर अपने अन्य बेटों को फोन किया. दोनों भाइयों ने तुरंत घर पहुंचकर आरोपी भाई को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
विगत 4 वर्षों तक चली इस कानूनी लड़ाई में सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने प्रभावी पैरवी की. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष 8 गवाह और पुख्ता साक्ष्य पेश किए.
न्यायालय की टिप्पणी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बेटे का कृत्य न केवल कानूनी रूप से अक्षम्य है, बल्कि इसने समाज की नैतिक मर्यादाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. न्यायाधीश ने आरोपी को IPC की धारा 376 और 506 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जिसके तुरंत बाद उसे जिला कारागार भेज दिया गया.
प्रमुख तथ्य –
अपराध की तिथि: 10 अक्टूबर 2021
सजा: आजीवन कारावास और ₹20,000 जुर्माना
न्यायालय: फास्ट ट्रैक कोर्ट, बरेली
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