अनिल कपूर ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख, जानिए क्या मामला है यह
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Photo: IANS
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों (पर्सनालिटी राइट्स) की सुरक्षा और संरक्षा की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इससे उनकी इमेज पर गलत असर पड़ रहा है. इस पर रोक लगाने के लिए अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.
अनिल कपूर की इस अर्जी में विभिन्न सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्म्स उनके नाम के इनिशियल AK या उनके अभिनीत चरित्रों के नाम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झक्कास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया जाता है.
इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर या अन्य निजी पहचान का अवैध तौर पर सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. यह बिना उनकी इजाजत या जानकारी के हो रहा है. अनिल ने कोर्ट से मांग की कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी किया जाए.
अनिल कपूर की इस याचिका पर कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. दिल्ली HC ने आदेश दिया कि अनिल कपूर की आवाज, नाम, तस्वीर का उनकी इजाजत के बिना व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अब अगर किसी ने उनकी इजाजत के बगैर उनकी फोटो, आवाज या वीडियो का मिसयूज किया तो वह कानूनी मुश्किलों में फंस सकता है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)