एएसपी अनुज चौधरी और 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश….
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एएसपी अनुज चौधरी और 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश….
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के पूर्व CO अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर को बड़ी राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. निचली अदालत ने अपने आदेश में अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था.
संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को धारा 156(3) के तहत करीब 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए एएसपी अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था. जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.
हाईकोर्ट ने मामले के शिकायतकर्ता यामीन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद तय की है. तब तक एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
संभल की निचली अदालत ने पुलिस अधिकारियों समेत करीब 20 कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को फिलहाल राहत प्रदान की है.
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