मुख्तार के बाद उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी भी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

Photo: IANS

The Hindi Post

गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल अंसारी (मुख्तार अंसारी के भाई) को गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है और चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई है.

पुलिस ने अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया है और उन्हें अब गाजीपुर की जिला जेल ले जाया गया है.

इससे पहले दिन में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

एडमिशन नोटिस (Advt.)
एडमिशन नोटिस (Advt.)

मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए आज उनकी पेशी कोर्ट में हुई.

UP के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार, उनके भाई अफजाल अंसारी (मौजूदा समय में बसपा से सांसद) और बहनोई एजाजुल हक पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

एजाजुल हक का देहांत हो चुका है. अब इस मामले में दो लोग बचे है. एक मुख्तार और दूसरे अफजाल. दोनों को सजा सुनाई जा चुकी है.

आपका बता दे कि इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. पहले इस केस में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल (शनिवार) कर दिया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


The Hindi Post

You may have missed

error: Content is protected !!