आप सरकार ने UAPA के तहत उमर खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी

Umar Khalid

उमर खालिद (फाइल फोटो/आईएएनएस)

The Hindi Post

नई दिल्ली | दिल्ली सरकार ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस को यूएपीए के एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

यह मामला उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में हई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी। अनुमति दंगे की साजिश रचने के मामले में दी गई है, जिसके तहत खालिद के खिलाफ कठोर आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

अब पुलिस को आप सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। इसलिए वह अपने अनुपूरक आरोपपत्र में उसका नाम दर्ज कर सकती है।

यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए, दिल्ली पुलिस को अनुच्छेद 16,17,18 के तहत गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार से अनुमति की जरूरत थी।

आईएएनएस

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