तबलीगी जमात मामला : एनआईए को मामले सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित
नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तबलीगी जमात से संबंधित एक मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक के लिए यह कहते हुए स्थगित कर दी कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायाधीश तलवंत सिंह की एक डिविजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित इसी तरह के मामले को देखते हुए मामले को नौ अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
तबलीगी जमात के लीडर मौलाना साद के खिलाफ दर्ज मामले को दिल्ली पुलिस से एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी। यह याचिका घनश्याम उपध्याय नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है।
इससे पहले सुनवाई की पिछली तारीख को, दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि जांच नियमित रूप से चल रही है।
आईएएनएस