बड़ी कार्रवाई: दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया
(फोटो क्रेडिट : आईएएनएस)
बड़ी कार्रवाई: दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया
नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को शुक्रवार को एहतियाती हिरासत में ले लिया. दिपके ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.
दिपके को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से निकलने के बाद हिरासत में लिया गया. इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा, ”हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले रहे हैं. कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है. आपको हिरासत में लिया जा रहा है.”
बता दें कि सीजेपी ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिपके को नोटिस जारी किया था. पुलिस ने नोटिस में कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में जुटने की अपील की गई थी, जबकि इसके लिए कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी.
दिल्ली पुलिस ने नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि कनॉट प्लेस में बिना अनुमति भीड़ जुटने से यातायात, कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.
Delhi: Delhi Police detained CJP founder Abhijeet Dipke ahead of the ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Central Park in Connaught Place https://t.co/0VTwRuXwpL
— IANS (@ians_india) October 16, 2026
पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक और कार्यालय हैं. यहां प्रदर्शन होने से कारोबार और व्यापारियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका पर असर पड़ने की आशंका है.
नोटिस में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भी उल्लेख किया गया था. पुलिस ने कहा था कि यह ब्लू और येलो लाइन को जोड़ने वाला प्रमुख स्टेशन है, जहां से रोजाना करीब दो लाख यात्री सफर करते हैं. ऐसे में भीड़ बढ़ने से यातायात जाम, अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है.
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
पुलिस ने दिपके को कनॉट प्लेस के आसपास किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं करने और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया था. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया था कि कनॉट प्लेस अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं है और किसी अन्य निर्धारित स्थल पर प्रदर्शन के लिए भी पहले कानूनी अनुमति लेना जरूरी है.
IANS
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया, कनॉट प्लेस में प्रदर्शन से पहले बड़ी कार्रवाई
