दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ राजपाल यादव को दी अंतरिम जमानत, 1.5 …..

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हास्य अभिनेता राजपाल यादव की फाइल फोटो / (क्रेडिट : आईएएनएस)

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ राजपाल यादव को दी अंतरिम जमानत, 1.5 …..

 

नई दिल्ली | चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद कमीडियन और दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है.

कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भरना होगा. कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में यह भी कहा कि अगर राजपाल यादव दोपहर तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और अगर वह ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं, तो जमानत नहीं मिलेगी. हालांकि, राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है.

दरअसल, राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका कोर्ट में लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.

राजपाल यादव के वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी.

IANS


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