“कोई सबूत नहीं…..”, इस राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को जमीन घोटाले में मिली बड़ी राहत

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है. कारण, लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और दो अन्य को क्लीन चिट दे दी है. जांच में निष्कर्ष निकला कि आरोप दीवानी प्रकृति के थे और आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी.

लोकायुक्त की तरफ से शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जो एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को नोटिस भेजकर निष्कर्षों की जानकारी दी गई. उन्हें नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. लोकायुक्त के नोटिस में कहा गया है कि जांच में आरोपों को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले और सुझाव दिया कि कोई भी विसंगति कानूनी प्रावधानों की गलतफहमी से उत्पन्न हो सकती है.

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया (फाइल फोटो | क्रेडिट: आईएएनएस)

 


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