युवक ने लगाया था ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ का नारा, हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, पर देनी होगी ‘तिरंगे को 21 बार सलामी और कहना होगा भारत माता की जय’
भोपाल । मध्य प्रदेश में मई महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फैसल खान उर्फ फैजान नामक एक युवक को ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए देखा गया था. इस मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज इस युवक को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी.
जबलपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसल खान को सशर्त जमानत दी. एडवोकेट हाशिम खान ने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को निर्देश दिया है कि उसे केस समाप्त होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाना भोपाल में हाजिरी लगानी होगी. कोर्ट के आदेश के अनुसार, फैसल को वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी और साथ ही ‘भारत माता की जय’ का नारा भी लगाना होगा.
उन्होंने बताया कि युवक को हर महीने की पहली और चौथी मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उसे 50 हजार रुपये के बांड पर जमानत दी गई है. कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.
मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि फैसल के खिलाफ देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. युवक ने देश विरोधी नारा लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया था. अभी उच्च न्यायालय ने उसे जमानत दी है और यह शर्त लगाई है कि युवक को थाने आकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ कहना होगा.
उन्होंने आगे कहा कि थाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर व्यवस्था रहती है. अब युवक को प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने आकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी.
आईएएनएस