3 IPS अधिकारी हुए निलंबित, डीजी रैंक का अफसर भी शामिल, अभिनेत्री से जुड़ा है मामला
अमरावती | आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. अभिनेत्री कदंबरी जेठवानी द्वारा लगाए गए आरोपों और इन आरोपों के कारण चल रही जांच के कारण राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.
तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) पी. सीताराम अंजनेयुलु, तत्कालीन पुलिस आयुक्त (विजयवाड़ा) कांथी राणा टाटा और तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (विजयवाड़ा) विशाल गुन्नी को निलंबित करने का आदेश राज्य सरकार ने रविवार को दिया.
इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने कदंबरी जेठवानी और उनके माता-पिता का कथित तौर पर उत्पीड़न किया था. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता के इशारे पर हुआ था. यह बात तब की है जब वाईएसआर कांग्रेस राज्य (आंध्र प्रदेश) की सत्ता पर काबिज थी.
तीनों अधिकारियों का निलंबन – अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (1) के तहत किया गया है.
पद का दुरुपयोग और कदाचार के आरोपों के तहत सीताराम अंजनेयुलु को निलंबित किया गया है.
उन्होंने कथित तौर पर दो पुलिस अधिकारियों को कदंबरी जेठवानी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था जबकि औपचारिक रूप से मुकदमा (अपराध) दर्ज भी नहीं हुआ था.
आरोप है कि कांथी राणा टाटा ने 2 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने से पहले 31 जनवरी, 2024 को अपने वरिष्ठ अधिकारी के मौखिक निर्देश के आधार पर अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया था.
एक अलग निलंबन आदेश के अनुसार, विशाल गुन्नी ने गिरफ्तारी करने से पहले शिकायत मिलने पर जांच नहीं की थी.
राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारका तिरुमाला राव ने कदंबरी जेठवानी द्वारा आंध्र प्रदेश पुलिस को ऑनलाइन शिकायत की थी जिसके बाद जांच करने के आदेश दिए गए थे. कदंबरी ने 30 अगस्त को विजयवाड़ा पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था.
राज्य की गृह मंत्री वी. अनिता ने कहा था कि सरकार ने कथित उत्पीड़न के इस मामले को गंभीरता से लिया है.
कदंबरी जेठवानी ने आरोप लगाया था कि वाईएसआरसीपी नेता केवीआर विद्या सागर की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में तीन पुलिस अधिकारियों ने कुछ अन्य निचले स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया था.
विद्यासागर की शिकायत पर आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपटनम पुलिस स्टेशन में कदंबरी और उनके माता-पिता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)