CM अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर

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नई दिल्ली | दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी है. उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे.

ज्ञात हो कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी. ED ने निचली अदालत के जमानत आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया था कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए. उसी दिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश सुनाएगी.

ED ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ED की याचिका को खारिज कर दिया था.

IANS

 


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