7 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक और पूर्व एसपी को उम्र कैद की सजा, क्या है यह मामला ?

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सांकेतिक तस्वीर (AI Photo)

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7 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक और पूर्व एसपी को उम्र कैद की सजा, क्या है यह मामला ?

 

 

गुजरात में अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट की एसीबी विशेष अदालत ने शुक्रवार को सनसनीखेज 2018 बिटकॉइन घोटाले और अपहरण मामले में पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी व आईपीएस अधिकारी जगदीश पटेल समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राज्य की राजनीतिक और पुलिस व्यवस्था को हिला देने वाले इस घोटाले में सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट का अपहरण, 200 बिटकॉइन की जब्ती और 32 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग शामिल थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तत्कालीन एसपी जगदीश पटेल के नेतृत्व में अमरेली के पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तियों और बिचौलियों के साथ मिलकर भट्ट का गांधीनगर से अपहरण कर लिया. उन्हें एक फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा गया. राज्य की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, ‘यह महज घोटाला नहीं था, यह राजनीति, पुलिस और भ्रष्टाचार का गठजोड़ था.’

गिरफ्तार किए गए 15 लोगों में कोटाडिया और पटेल के अलावा अमरेली एलसीबी के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल, सीबीआई निरीक्षक सुनील नायर, वकील केतन पटेल और व्यवसायी किरीट पलाडिया शामिल थे. अदालत ने केवल एक आरोपी जतिन पटेल को बरी किया, जबकि बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

सीआईडी अपराध के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘आज का फैसला साबित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. वर्दीधारी और सार्वजनिक पद पर बैठे लोग भी संगठित अपराध में शामिल होने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते.’


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